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आजमगढ़ में मुख्तार अंसारी की जमानत पर हुई सुनवाई


🗒 गुरुवार, सितंबर 09 2021
🖋 विक्रम सिंह यादव, प्रधान संपादक
आजमगढ़ में मुख्तार अंसारी की जमानत पर हुई सुनवाई

आजमगढ़, । मुख्‍तार अंसारी की मुसीबतें कहीं से भी कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। पूर्वांचल के बाहुबली विधायक मुख्तार अंसारी की जमानत अर्जी पर गुरुवार को गैंगस्टर कोर्ट में सुनवाई हुई। न्यायाधीश के सामने विशेष लोक अभियोजक ने जमानत का जमकर विरोध किया। बाहुबली के वकीलों ने भी अपनी बात मजबूती से रखी। इससे पूर्व विवेचक प्रशांत श्रीवास्तव ने मुख्तार अंसारी के 55 मुकदमे वाली जरायम की कुंडली पेश करते हुए गैंगस्टर केस में चार्जशीट दाखिल की। पक्षकारों को सुनने के बाद विद्वान न्यायाधीश ने फैसला सुरक्षित रख लिया। जमानत पर सुनवाई करीब आधा घंटा तक चली। हालांकि, सुनवाई के बाद अर्जी खारिज कर दी गई।गैंगस्टर कोर्ट के जिला एवं सत्र न्यायाधीश जीतेंद्र यादव की कोर्ट में गुरुवार को दोपहर में करीब 12 बजे मुख्तार अंसारी को जमानत देने पर सुनवाई शुरू हुई। बाहुबली के अधिवक्ता सीएल निगम और लल्लन सिंह जमानत स्वीकृत कराने पहुंचे थे। उन्होंने अपनी बात मजबूती से रखी, तो लोक अभियोजक ने विरोध किया।जमानत पर सुनवाई सामान्य केस की तरह हुई। मुकदमे की जांच कर रहे इंस्पेक्टर प्रशांत श्रीवास्तव पहले ही कोर्ट पहुंचे चुके थे। उन्होंने मुख्तार अंसारी के खिलाफ चल रहे मुकदमों की विस्तृत रिपोर्ट संग गैंगस्टर मामले में चार्जशीट दाखिल की। जमानत पर सुनवाई शुरू हुई तो मुख्तार पक्ष के वकीलों ने जमानत को न्याय संगत बताते हुए विद्वान न्यायाधीश से बेल देने की गुजारिश की, जबकि विशेष लोक अभियोजक संजय द्विवेदी व विनय मिश्र ने आरोपित के खिलाफ चल रहे 55 मुकदमों व गैंगस्टर केस में चार्जशीट को आधार बनाते हुए जमानत का विरोध किया।पूर्वांचल के बाहुबली विधायक मुख्तार अंसारी की जमानत अर्जी गुरुवार को गैंगस्टर कोर्ट के न्यायाधीश जीतेंद्र यादव ने खारिज कर दी। विशेष लोक अभियोजक ने जमानत का विरोध किया, तो बचाव पक्ष के वकीलों ने अपनी बात मजबूती से रखी। इससे पूर्व विवेचक प्रशांत श्रीवास्तव ने मुख्तार के खिलाफ दर्ज 55 मुकदमे वाली जरायम की कुंडली कोर्ट में पेश करते हुए गैंगस्टर केस में चार्जशीट दाखिल की। जमानत पर सुनवाई करीब आधा घंटा तक चली। गैंगस्टर कोर्ट में गुरुवार की दोपहर करीब 12 बजे जमानत अर्जी पर सुनवाई शुरू हुई। मुख्तार की तरफ से अधिवक्ता सीएल निगम और लल्लन सिंह ने जमानत स्वीकृत कराने को कोर्ट में पैरवी की। उन्होंने जमानत देने को न्याय संगत बताते हुए कोर्ट से गुजारिश की, जबकि लोक अभियोजक संजय द्विवेदी व विनय मिश्र ने डान के खिलाफ चल रहे 55 मुकदमों व गैंगस्टर केस में चार्जशीट को आधार बनाते हुए जमानत का विरोध किया।

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