लखनऊ, । पति को आत्महत्या के लिए उत्प्रेरित करने के मामले में पत्नी रुपाली को दोषी करार देते हुए सत्र अदालत ने पांच साल कैद की सजा सुनाई है। एडीजे पवन कुमार राय ने इस पर 10 हजार का अर्थदंड भी लगाया है। शादी के करीब एक साल बाद ही पति आनंद कुमार निगम ने घर में फंदा लगाकर आत्महत्या कर लिया था।19 अपै्रल, 2012 को आंनद की शादी रुपाली से हुई थी। शादी के कुछ दिन बाद से रुपाली व उसकी बहनें ताना मारकर आनंद को बेइज्जत करने लगे थे। उसे भिखारी बताकर मानसिक रूप से प्रताड़ित करते थे। उसके साथ मारपीट भी की। विरोध करने पर दहेज प्रताड़ना में फंसाने की धमकी देते थे।25 जून, 2013 को आजिज आकर आनंद ने आत्महत्या कर लिया। इस मामले की एफआइआर उसके पिता अशोक कुमार निगम ने थाना तालकटोरा में दर्ज कराई थी। विचारण के पश्चात अदालत ने आत्महत्या के लिए उकसाने में रुपाली को दोषी करार दिया। जबकि साक्ष्य के अभाव में अन्य अभियुक्तों को बरी कर दिया।
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