लखनऊ। उत्तर प्रदेश में लव जिहाद की बढ़ती घटनाएं कानून-व्यवस्था के लिए लगातार चुनौती बनती जा रही थीं। ऐसी घटनाओं में प्रभावी कार्रवाई के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने धर्मांतरण को लेकर कठोर कानून बना दिया है। अब राज्य में छल-कपट से, कोई प्रलोभन देकर या जबरन कराए गए धर्मांतरण के लिए कानून लागू हो गया है। उत्तर प्रदेश विधि विरुद्ध धर्म संपरिवर्तन प्रतिषेध अध्यादेश-2020 में यह भी साफ किया गया है कि यदि कोई महिला अथवा पुरुष एक धर्म से दूसरे धर्म में जाने के बाद अपने ठीक पूर्व धर्म में फिर से वापसी करता है तो उसे इस अध्यादेश के तहत धर्मांतरण नहीं माना जाएगा।अपर मुख्य सचिव गृह अवनीश कुमार अवस्थी ने बताया कि कोई व्यक्ति एक धर्म से दूसरे धर्म में संपरिवर्तन के बाद अपनी स्वेच्छा से अपने ठीक पहले के धर्म में वापसी कर सकता है। कानून के तहत ऐसे धर्म परिवर्तन को संज्ञेय अपराध की श्रेणी में रखा गया है, जो मिथ्या, निरूपण, बलपूर्वक, असम्यक, प्रभाव, प्रलोभन या अन्य किसी कपट रीति से या विवाह द्वारा किया जाएगा।राज्यपाल आनंदीबेन पटेल की मंजूरी मिलने के साथ ही प्रदेश में उत्तर प्रदेश विधि विरुद्ध धर्म संपरिवर्तन प्रतिषेध अध्यादेश-2020 लागू हो गया है। अध्यादेश लागू किए जाने की अधिसूचना जारी कर दी गई है। कैबिनेट ने 24 नवंबर को अध्यादेश को मंजूरी दी थी और उसे अनुमोदन के लिए राजभवन भेजा गया था। अध्यादेश को छह माह के भीतर विधानमंडल के दोनों सदनों में मंजूरी दिलानी होगी। उत्तर प्रदेश में अब छल-कपट से, कोई प्रलोभन देकर या जबरन कराए गए धर्मांतरण के लिए कानून लागू हो गया है। इसके तहत धर्म बदलने के लिए कम से कम 60 दिन यानी दो महीने पहले जिलाधिकारी या संबंधित अपर जिला मजिस्ट्रेट के समक्ष तय प्रारूप में आवेदन करना अनिवार्य होगा। आवेदन पत्र में यह घोषणा करनी होगी कि संबंधित व्यक्ति खुद से, अपनी स्वतंत्र सहमति से तथा बिना किसी दबाव, बल या प्रलोभन के धर्म परिवर्तन करना चाहता है। घोषणा करने की तारीख से 21 दिनों के भीतर संबंधित व्यक्ति को जिला मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत होकर अपनी पहचान स्थापित करनी होगी और घोषणा की विषयवस्तु की पुष्टि करनी होगी। जिलाधिकारी धर्म परिवर्तन के वास्तविक आशय, प्रयोजन व कारण की पुलिस के जरिये जांच कराने के बाद अनुमति प्रदान करेंगे।
उत्तर प्रदेश विधि विरुद्ध धर्म संपरिवर्तन प्रतिषेध अध्यादेश के प्रमुख बिंदु...
यह होगी सजा और जुर्माना
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