लखनऊ, चुनाव आचार संहिता के उल्लघंन के एक मामले में एमपी-एमएलए की विशेष अदालत ने प्रयागराज से भाजपा सांसद और वर्ष 2012 के लोकसभा चुनाव में तत्कालीन कांग्रेस प्रत्याशी रीता बहुगुणा जोशी के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी करने का आदेश दिया है। विशेष जज पवन कुमार राय ने इसके साथ ही उनके जमानतदारों को भी नोटिस जारी करने का आदेश दिया है। अगली सुनवाई चार जनवरी को होगी।थाना कृष्णानगर से संबंधित यह मामला वर्ष 2012 का है। इस मामले में रीता बहुगुणा के खिलाफ लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 133 के साथ ही आइपीसी की धारा 188 के तहत आरोप पत्र दाखिल किया गया है। 17 फरवरी, 2012 को इस मामले की एफआइआर सर्विलांस टीम के स्टैटिक मजिस्ट्रेट मुकेश कुमार ने दर्ज कराई थी। इसके मुताबिक तत्कालीन कांग्रेस प्रत्याशी रीता बहुगुणा जोशी प्रचार का समय समाप्त होने के बाद भी बजरंगनगर में जनसभा कर रही थीं।
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