लखनऊ, । इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ ने सोमवार को पूर्व कैबिनेट मंत्री गायत्री प्रसाद प्रजापति के बेटे अनिल कुमार प्रजापति की अल्पावधि जमानत याचिका को खारिज कर दिया है। यह आदेश जस्टिस फैज आलम खान की एकल पीठ ने अनिल कुमार प्रजापति की याचिका पर पारित किया। दरअसल बहस के बाद प्रजापति के अधिवक्ता ने याचिका वापस लेने का अनुरोध किया जिसे मंजूर करते हुए अदालत ने उक्त याचिका को खारिज कर दिया है।अपर शासकीय अधिवक्ता आलोक सरन ने तर्क दिया कि अपराध गंभीर प्रकृति का है। ऐसे में यदि प्रजापति को 24 व 25 फरवरी को अपने चचेरे भाई के दसवां व तेरहवीं में जाने की अनुमति दी गयी तो प्रबल आशंका है कि वह गवाहों को प्रभावित करने का पूरा प्रयास करेगा।उल्लेखनीय है कि गायत्री प्रजापति, अनिल प्रजापति व एक अन्य महिला के विरुद्ध गायत्री की कंपनी के पूर्व डायरेक्टर बृज भवन चौबे ने 17 सितंबर 2020 को थाना गोमती नगर विस्तार में एफआइआर दर्ज कराते हुए, आरोप लगाया था कि उसके पत्नी के नाम की खरगापुर में स्थित जमीन उसे धमकी देकर एफआइआर में नामजद महिला के नाम करा दी गई।
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