रविकान्त तोमर, ब्यूरो प्रमुख
मथुरा। बरसाना के ग्राम मेहराना में वर्ष 2008 में होली खेलने को लेकर हुए विवाद में तीन सगे भाइयों की हत्या के मामले में 5 अभियुक्तों को अपर जिलाजज अष्टम संजय चौधरी ने आजीवन कारावास और 50-50 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है।बरसाना थाना क्षेत्र के ग्राम मेहराना में 22 मार्च 2008 को होली की दुलैड़ी पर तीन सगे भाइयों राजेन्द्र, रघुवीर व डालचंद पुत्रगण तेजसिंह की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। हत्या की वजह महिलाओं के साथ होली खेलने के दौरान की गई छेड़खानी रहा था। मृतकों के छोटे भाई निरंजन ने पड़ोसी सतीश, चंदन, विजेन्दर, प्रताप, संता, सुखदेव, टीकाराम व राजकुमारी के खिलाफ हत्या की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। पुलिस ने सभी आठ आरोपियों को गिरफ्तार कर आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित किया। हत्या के इस मामले की सुनवाई अपर जिलाजज अष्टम संजय चौधरी की अदालत में हुई। मुकदमे की सुनवाई के दौरान विजेन्द्र की मौत हो गई। एडीजे अष्टम ने सतीश, चंदन, प्रताप, संता, टीकाराम को राजेन्द्र, डालचंद व रघुवीर सिंह की हत्या का दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास और 50-50 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है। एडीजीसी मुकेश बाबू गोस्वामी ने बताया कि तिहरे हत्याकांड के मामले में अदालत ने 5 अभियुक्तों को आजीवन कारावास और 50-50 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है। एक अभियुक्त सुखदेव सजा के डर से अदालत में हाजिर नहीं हुआ। अदालत ने उसे भी आजीवन कारावास और 50 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाने के बाद फरार घोषित कर दिया। शासन की ओर से इस मामले की पैरवी सहायक शासकीय अधिवक्ता मुकेश बाबू गोस्वामी द्वारा की गई।
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