लोकसभा चुनाव के दौरान पूर्व सांसद व बालीवुड अभिनेत्री जयाप्रदा पर अभद्र टिप्पणी करने के मामले में एडीजे द्वितीय एमपी एमएलए कोर्ट में रामपुर क्राइम ब्रांच के विवेचक (आइओ) कृष्ण कुमार पेश हुए। उन्होंने कोर्ट में आरोपित रामपुर के सांसद आजम खां को तलब करने के लिए आवेदन दिया। कोर्ट ने विवेचक के आवेदन का संज्ञान लेने के बाद उन्हें इस मामले में और साक्ष्य एकत्र करने के साथ ही पेश होने का आदेश दिया।सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता एमपी सिंह ने बताया कि समाजवादी पार्टी के सांसद आजम खां, मुरादाबाद से सांसद डॉ. एसटी हसन समेत सात सपा नेताओं के खिलाफ रामपुर में दो जुलाई 2019 को मुकदमा दर्ज कराया गया था। घटनास्थल मुरादाबाद होने के चलते विवेचना कटघर थाना स्थानांतरित करते हुए जांच के आदेश दिए गए थे, लेकिन वादी ने पुलिस पर जांच सही तरीके से न करने के आरोप लगाए गए थे।पुलिस महानिरीक्षक रमित शर्मा ने इस मुकदमे को रामपुर क्राइम ब्रांच शाखा में स्थानांतरित कर दिया था। इसी मामले में क्राइम ब्रांच शाखा के निरीक्षक कृष्ण कुमार ने एमपी-एमएलए कोर्ट में पेश होकर रामपुर के सांसद आजम खां को तलब करने के लिए कहा था। कोर्ट ने इस मामले में आइओ से और साक्ष्यों के साथ कोर्ट में पेश होने का आदेश जारी किया है।वर्ष 2019 के लोकसभा चुनाव में रामपुर संसदीय क्षेत्र से भाजपा प्रत्याशी रहीं जयाप्रदा चुनाव हार गई थीं। सपा से चुनाव जीते आजम खां के स्वागत में 30 जून, 2019 को मुरादाबाद के मुस्लिम डिग्री कॉलेज में आयोजित समारोह में सपा नेताओं ने अभद्र टिप्पणी की थी। इस मामले में मुस्तफा हुसैन ने रामपुर में मुरादाबाद के सांसद डॉ. एसटी हसन, रामपुर के सांसद आजम खां, तत्कालीन विधायक अब्दुल्ला आजम खां, पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष अजहर खां, सम्भल के सपा जिलाध्यक्ष फिरोज खान समेत सात लोगों पर मुकदमा दर्ज करवाया था
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