यौन शोषण तथा दुष्कर्म के मामले में शाहजहांपुर जिला जेल में बंद पूर्व केंद्रीय स्वामी चिन्मयानंद से पांच करोड़ रुपया रंगदारी मांगने के मामले में आरोपितों को जिला जज की कोर्ट से जमानत नहीं मिली। रंगदारी मांगने के मामले में स्वामी चिन्मयानंद पर आरोप लगाने वाली उनके कॉलेज की छात्रा के साथ उनके तीन दोस्त भी जेल में बंद हैं।स्वामी चिन्मयानंद से रंगदारी मांगने के चार आरोपितों को गुरुवार को जिला जज ने जमानत नहीं दी। इनकी जमानत अर्जी पर सुनवाई के बाद उसको खारिज कर दिया। स्वामी चिन्मयानंद से पांच करोड़ रुपये रंगदारी मांगने के आरोप में जेल में बंद विक्रम और सचिन की जमानत अर्जी गुरूवार को जिला जज की अदालत से खारिज हो गई है जबकि संजय की जमानत अर्जी पर 15 अक्टूबर को सुनवाई होगी।जिला जज रामबाबू शर्मा की अदालत में विक्रम, सचिन और संजय के अधिवक्ता प्रमोद तिवारी ने जमानत अर्जी दाखिल की थी जिस पर सुनवाई से पूर्व ही अधिवक्ता ने संजय सिंह की जमानत की अर्जी वापस ले ली। इस पर कोर्ट ने 15 अक्टूबर की तिथि सुनवाई के लिए लगाई है। उन्होंने बताया कि रंगदारी मांगने के आरोपी विक्रम और सचिन की जमानत अर्जी जिला जज रामबाबू शर्मा ने खारिज कर दी। रंगदारी मांगने के मामले को लेकर अदालत में ओम सिंह तथा जिला शासकीय अधिवक्ता अनुज सिंह ने जमानत का काफी विरोध किया। इसके बाद दोनों आरोपियों की जमानत निरस्त कर दी गई। अब आरोपित इलाहाबाद हाई कोर्ट में जमानत की अर्जी दाखिल करेंगे। चिन्मयानंद से रंगदारी मांगने के मामले में आरोपितों की ओर से जिला जज की कोर्ट में जमानत की अर्जी दी गई थी। इनके वकील ने विक्रम सिंह व सचिन सेंगर की जमानत पर बहस की। छात्रा के दोस्त संजय सिंह की जमानत पर 15 अक्टूबर को बहस करने की अर्जी दी गई है।इससे पहले बुधवार को पूर्व केंद्रीय मंत्री चिन्मयानंद और उनसे रंगदारी मामले में बंद लॉ छात्रा के साथ और उसके तीन दोस्तों का लखनऊ में आवाज का नमूना लिया गया। इस केस की जांच कर रही स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम ने लखनऊ में फॉरेंसिक साइंस लैब में इन सभी की आवाज का नमूना लिया। इन सभी को शाहजहांपुर से लखनऊ लाया गया। चिन्मयानंद का मालिश कराते हुए वीडियो वायरल हुआ था, जिसे चिन्मयानंद ने फर्जी बताया था। वहीं चिन्मयानंद से पांच करोड़ की रंगदारी मांगने वाला एक वीडियो भी वायरल हुआ था, जिसे छात्रा ने फर्जी बताया था। बुधवार को एफएसएल में एसआईटी ने सभी आरोपियों की आवाज के नमूने लेकर मैच कराया। चिन्मयानंद और उनसे रंगदारी मांगने की आरोपी लॉ छात्रा की जमानत अर्जी को बीते हफ्ते जिला एवं सत्र न्यायालय ने खारिज कर दिया था। चिन्मयानंद और रंगदारी की आरोपी पीडि़त छात्रा दोनों की जमानत याचिका को जिला सत्र न्यायालय ने निरस्त कर दिया है। अब चिन्मयानंद के वकील ओम सिंह इस मामले की अपील इलाहाबाद हाईकोर्ट में करेंगे।पूर्व केंद्रीय गृह राज्यमंत्री स्वामी चिन्मयानंद के व्हाट्सएप पर आरोपियों ने एक मैसेज भेज कर कहा था कि तुमने कई लड़कियों की जिंदगी बर्बाद की है। तुम्हारी वीडियो हमारे पास है। पांच करोड़ रुपए दे दो नहीं तो वीडियो चैनल वालों को दे दिए जाएंगे। इसी मामले को लेकर स्वामी चिन्मयानंद के अधिवक्ता ने रंगदारी मांगने की रिपोर्ट शाहजहांपुर कोतवाली में दर्ज कराई थी। मामले की जांच एसआईटी ने की और जांच में संजय, विक्रम और सचिन के अलावा पीड़िता को भी आरोपी बनाया। इस वक्त रंगदारी मांगने के आरोप में चारों आरोपी जेल में हैं।
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