ब्यूरो चीफ संदीप विश्वकर्मा वाराणसी
वराणसी विशेष न्यायाधीश पाक्सो एक्ट राजेन्द्र प्रसाद त्रिपाठी की अदालत ने नाबालिग किशोरी का अपहरण करने के मामले में आरोपिता को जमानत दे दी है। चौबेपुर निवासिनी आरोपिता ललिता देवी को 50-50 हजार रुपए की दो जमानते एवं बंधपत्र देने पर रिहा करने का आदेश दिया अदालत में बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता अनुज यादव, रेयाजुद्दीन उर्फ बंटी खान व चंद्रबली पटेल ने पक्ष रखाअभियोजन पक्ष के अनुसार चौबेपुर थाना क्षेत्र निवासी सुनील कुमार चौबे ने 6 जनवरी 2021 को चौबेपुर थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई थी। आरोप था कि उसकी 16 वर्षीय भतीजी श्वेता चौबे चौबेपुर बाजार स्थित एक कोचिंग में पढ़ती थी। वह 6 जनवरी को सुबह 8 बजे कोचिंग पढ़ने गयी थी, लेकिन वापस घर नहीं लौटी। इस संबंध में जब कोचिंग के डायरेक्टर राहुल कुमार यादव से पूछताछ करने के लिए उनके मोबाइल फोन पर संपर्क किया तो वह स्वीच ऑफ था। आशंका है कि उसकी भतीजी को राहुल यादव बहला-फुसलाकर कहीं भगा ले गया है। इस मामले में पुलिस ने राहुल के खिलाफ पाक्सो व अपहरण समेत विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज किया। इस बीच विवेचना में आरोपिता ललिता देवी का नाम प्रकाश में आने पर पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। अदालत में बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ताओं ने दलील दी गयी कि दौरान विवेचना पीड़िता के प्रोफाइल से पीड़िता को नाबालिग होना पाया गया था। पीड़िता को आरोपिता के साथ दो चश्मदीद साक्षियों द्वारा साथ ले जाये जाने का कथन किया गया है। इस पर बचाव पक्ष द्वारा दलील दी गयी कि इन गवाहों के बयान घटना कारित होने के काफी दिन बाद दर्ज़ किया गया है। जिससे उनके बयान की विश्वसनीयता संदिग्ध प्रतीत होती है। अदालत ने दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद बिना किसी गुण-दोष पर टिप्पणी करते हुए पीड़िता को जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया
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